राजस्थान - पार्षदों के लिए 10वीं पास की अनिवार्यता पर कैबिनेट की मुहर

जयपुर. स्थानीय निकायों के चुनावों में पार्षद प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण की शैक्षणिक योग्यता लागू करने के प्रस्ताव को सर्कुलेशन के जरिए सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

स्वायत्त शासन विभाग ने इसे अध्यादेश के रूप में जारी करने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राजभवन भिजवा दिया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद संभवतया मंगलवार को अध्यादेश जारी हो जाएगा। अगस्त में 129 नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में एक नगर निगम, 15 नगर परिषद और 113 नगर पालिका में बोर्ड गठित होंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं की तर्ज पर स्थानीय निकायों के चुनाव में दसवीं उत्तीर्ण की न्यूनतम योग्यता का प्रस्ताव तैयार किया था। शनिवार को सीएम की मंजूरी मिलने के बाद संभावित आचार संहिता को देखते हुए कैबिनेट मंत्रियों से सर्कुलर के माध्यम से एप्रूवल ली गई।



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